Home Bihar खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली का मामला विधानसभा मे ई.कुमार शैलेन्द्र ने उठाया

खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली का मामला विधानसभा मे ई.कुमार शैलेन्द्र ने उठाया

by Khelbihar.com

पटना 25 मार्च: बिहार विस के सदन में सरकार व मंत्री के समक्ष विधायक ई.शैलेंद्र ने राज्य के खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली का मामला उठाया।बता दें कि खिलाड़ियों के इस मांग को लेकर राज्य बाल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरीशंकर के नेतृत्व में कई अन्य खेलों के खिलाड़ी पटना में विधायक श्री शैलेंद्र से मिलकर उन्हें मामले से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी साैंपा था।

वहीं बीते वर्ष जयरामपुर पहुंचे राज्य के सीएम नीतीश कुमार को भी राज्य बाल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता सह नवगछिया पुलिस जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने उक्त विषय को लेकर उन्हें ज्ञापन भी दिया था।विधायक ने सरकार व मंत्री से मांग किया गया कि उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमावली 2014 के अनुसार 25जुलाई 2015तक खिलाड़ियों से आवेदन मांगा गया था।किंतु 25अगस्त 2017की अधिसूचना संख्या10957 समान्य प्रशासन विभाग उत्कृघ्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 में फेरबदल कर अभी तक मात्र लगभग 80 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है।

जबकि कुल पद की संख्या 258 है।ज्ञात हो कि अगर सभी उपयुक्त अभ्यर्थी को 2014 नियमावली से नियुक्ति किया जाए तो 43पद खाली ही रह जाती है।दूसरी ओर यह 2014 नियमावली से बहाली की प्रकिया पूरा भी नहीं हुआ।2020 नियमावली बनाकर फिर से आवेदन मांगा गया है।उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2020 में एक ही पद के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम का प्रावधान किया गया है।भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शेष सभी खेल के खिलाड़ियों को दोयम दर्जा का माना गया है।

इस तरह से समान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया संसोधन पूर्णत:भेदभावपूर्ण व गलत है।विधायक श्री शैलेंद्र ने सरकार से आग्रह किया गया है कि समान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 में अधिसूचना संख्या 7293 को निरस्त कर संशोधन को समाप्त व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 व विज्ञापन अनुसार शेष सभी उपयुक्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाए।विधायक के इस पर सदन में युवा,कला संस्कृति व खेलमंत्री ने साकारात्मक पहल करने की बात कही है।

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