Home Bihar बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली एवं अन्य पदाधिकारीयों को सीएबी ने भेजा लिगल नोटिस: आदित्य वर्मा

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली एवं अन्य पदाधिकारीयों को सीएबी ने भेजा लिगल नोटिस: आदित्य वर्मा

by Khelbihar.com

पटना 01 नवंबर: सीएबी के पूर्व सचिव सह याचिका कर्ता बीसीसीआई वनाम सीएबी सिविल अपील 4235/14 सुप्रीम कोर्ट के आदित्य वर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली एवं अन्य पदाधिकारीयों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 09.08.18 के अवमानना के लिए पटना हाई कोर्ट के वकिल अभिनव श्रीवास्तव ने एक लिगल नोटिस भेजा है ।

अपने नोटिस मे बड़े ही महत्वपूर्ण सवालो को उठाते हुए कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीसीसीआई के नए संशोधित संबीधान के तहत बीसीसीआई के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ तमाम पदाधिकारीयों के कार्यकाल मे संसोधन करते हुए बीसीसीआई एवं राज्य क्रिकेट संघो के पदाधिकारीयों के कार्यकाल को 6 साल, या तीन साल, उसके बाद तीन साल का कुलिंग पिरीयड मे अनिवार्य कर दिया है चुकी यह देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको मानना सभी के लिए जरूरी है ।

सबसे ज्यादा ताजुब यह है कि बीसीसीआई ने खुद अपना हलफनामा डाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संशोधित संबीधान के उपर अपनी सहमति देश के सुप्रीम कोर्ट मे दिया था इसी संबिधान के तहत बीसीसीआई का चुनाव 23.10.19 को संपन्न हुआ था ।

नए अध्यक्ष के रूप मे सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह, एवं अन्य पदाधिकारीयों ने बीसीसीआई का काम काज सँभाला था । अपने नोटिस मे अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने पुरे सबुत एवं तिथि के साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष के उपर सवाल उठाया है कि क्रिकेट एसोसियन ऑफ बंगाल मे 27.07.14 को सचिव पद पर आते हुए बंगाल के अध्यक्ष पद पर बैठे तथा 23.10.19 को बीसीसीआइ के सबसे बड़े लिजेंड कप्तान सौरभ गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना रोजाना कर रहे है और आज के दिन तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे है,

इसके साथ ही बीसीसीआई के और अधिकारी को अपना हलफनामा दे कर सुप्रीम कोर्ट को अपने कार्य काल का पुरा उल्लेख देना होगा 15 दिन के अंदर अगर बीसीसीआई के तरफ से कोई भी जबाब सीएबी के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव को नही मिलेगा तो सीएबी सुप्रीम कोर्ट मे मजबुर हो कर अवमानना के लिए याचिका डालेगा ।

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