Home Bihar बीसीए चुनाव मामले मे फंस सकते है अध्यक्ष,कोर्ट की अगली सुनवाई 23 को

बीसीए चुनाव मामले मे फंस सकते है अध्यक्ष,कोर्ट की अगली सुनवाई 23 को

by Khelbihar.com
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कही बातों को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने को कहा, अगली सुनवाई 23 को

पटना : सर्वोच्च न्यायालय में बीसीए चुनाव से संबंधित मामले में वकील के माध्यम से अपनी बात रखने वाले निवर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी फंसते दिख रहे हैं।

सूत्रों की माने तो जिस तरह श्री तिवारी के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बाते कही उसे कोर्ट ने श्री तिवारी के वकील से कही गई बातों को शपथ पत्र के रूप में न्यायालय को देने का आदेश दिया है। इस संबंध में अगली अब सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

आज सोमवार को सर्वोच्य न्यायालय में बीसीए चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई की गयी । सचिव संजय कुमार की तरफ से  वरीय अधिवक्ता अनुपम लाल दास ने बीसीए के निवर्तमान अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के द्वारा किए गए सभी गैरकानूनी कार्यों को रखा और यह भी बताया कि श्री तिवारी के द्वारा संशोधित संविधान को सचिव संजय कुमार के हस्तक्षेप  पर बीसीसीआई के द्वारा खारिज कर दिया गया है और फंड निर्गत करने से भी इंकार कर दिया है।

श्री तिवारी के तरफ से वरीय अधिवक्ता ने सफाई देते हुए न्यायालय को बताया कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गोवा से चुनाव पदाधिकारी लाने के संबंध में कहा गया  कि बिहार और बंगाल से कोई भी सेवानिवृत आईएएस चुनाव आयुक्त बनने को तैयार नहीं हुए।

जब संजय कुमार की तरफ से इस मामले में न्यायालय के समक्ष  कागजात दिखाया गया तो श्री तिवारी के द्वारा कही गई बाते स्पष्ट हो गई की तब माननीय न्यायालय ने श्री तिवारी को ये सारी बातों को एफिडेविट पर लिखकर देने को कहा है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा बिना  अगली सुनवाई 23.09.2022 को टॉप ऑफ द लिस्ट में रखने का आदेश दिया गया है।

Related Articles

error: Content is protected !!