जिला संघों में क्लब सत्यापन के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी गठित।

पटना। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. 1020 /2023 में दिनांक 25 .04. 2023 को पारित आदेश के आलोक में मद्य- निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार दिनांक 08.06. 2023 के पत्रांक संख्या 425 एवं दिनांक 09.06.2023 के पत्रांक संख्या 426 के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बीसीए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के पद पर बीसीए चुनाव श्रीमान जिलाधिकारी पटना द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में संपन्न होना है।

बीसीए मीडिया कमेटी के चेयरमैन कृष्णा पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विभिन्न जिला संघों से मिल रही अन्य प्रकार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बीसीए सचिव अमित कुमार ने बीसीए से संबद्ध जिला संघों के पूर्ण सदस्यों के मतदाता सूची के सत्यापन हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया है।

ज्ञातव्य हो कि माननीय लोकपाल सह नैतिक पदाधिकारी के आदेश के आलोक में पूर्व गठित त्रिसदस्यीय समिति बीसीए के हुए चुनाव दिनांक:- 25.09.2022 के बाद भंग हो गई थी और बीसीए के गेस्ट हाउस से त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्राप्त सारे रिकॉर्ड गायब है।जिससे संबंधित वाद बीसीए के माननीय लोकपाल सह नैतिक पदाधिकारी सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश श्री पारसनाथ राय के समक्ष लंबित है।

जबकि विभिन्न जिला संघों (पूर्ण सदस्यों) से प्राप्त शिकायत के आलोक में पूर्ण सदस्यों के मतदाता सूची के सत्यापन हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।जिसके चेयरमैन संजय कुमार, संयोजक धनंजय कुमार और अधिवक्ता रंजन कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
इस त्रिसदस्यीय समिति द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन के बाद हीं सत्यापित पूर्ण सदस्यों को बीसीए चुनाव की वैधता मान्य होगी।

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