Home बिहार कब्बडी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई

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पटना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार 27 अगस्त को एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी, जो एक सितंबर को होना था।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने अंतरिम आदेश पारित किया और याचिका पर युवा मामले और खेल मंत्रालय और एकेएफआई से जवाब मांगा।अदालत ने मामले को 17 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।


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कब्बडी एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने इस निर्णय पर सभी कब्बडी खिलाड़ियों और प्रेमी को यह बताया कि AKFI चुनाव कर के काला सम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, परन्तु सचाई को आप छिपा नही सकते हैं, और मंगलवार को दिल्ली ऊच्च न्यायालय के न्यायधीश ने ऊजागर कर दिया।।

शैलेश कुमार अध्यक्ष कब्बडी एसोसिएशन बिहार

इसके साथ ही शैलेश कुमार जी ने पटना उच्च न्यायालय में अपने द्वारा दायर याचिका पर फैसला के ईन्तजार मे है जिससे बिहार मे भी बीस वर्षो से चल रहे काला सम्राज्य का पतन हो और नया संविधान बनाकर पुन:स्वच्छ खेल बिहार मैदान मे हो, सघ के सचिव मुकेश कुमार जी, संयुक्त सचिव संतोष कुमार जी, ऐशियन गोल्ड मेडलिस्ट स्मिता कुमारी जी ने भी दिल्ली ऊच्च न्यायालय के निर्णय को स्वागत किया।।


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तमिलनाडु के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी * एसी थंगावेल द्वारा दायर याचिका में 7 अगस्त, 16 और 17 अगस्त को AKFI के तीन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रशासक, निर्वाचक नाम के प्रकाशन और उसके द्वारा उठाए गए आपत्तियों को अधिसूचित किया गया था। बिना किसी कारण बताए खारिज कर दिया गया।


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याचिकाकर्ता ने अधिवक्ताओं राहुल मेहरा और आर अरुणाधरी अय्यर के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि ये आदेश भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के विपरीत जारी किए गए थे और मतदाता सूची में वे सदस्य थे जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनने के योग्य नहीं थे।


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याचिका में कहा गया है कि खेल संहिता को खेल निकायों को लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका शासी निकाय प्रतिनिधि है, न कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का एक मात्र अपराध।”हालांकि, फेडरेशन, एक निर्वाचक मंडल के साथ चुनाव आयोजित करके, जिसमें विभिन्न व्यक्ति शामिल हैं, जो सदस्य राज्य संघों में अधिकतम निर्धारित कार्यकाल और आयु से परे खेल संहिता के शासनादेश के तहत कार्यालय संभाल रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं और खेल संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। , “यह जोड़ा।


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यह कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी तरीके से गंभीर चिंता व्यक्त की थी जिसमें एकेएफआई को एक विशेष परिवार के सदस्यों द्वारा तीन दशकों से बिना किसी चुनाव के और विध्वंस के प्रावधानों के नियंत्रण में रखा गया था। संविधान और कबड्डी के खेल, खिलाड़ियों और उम्मीदवारों की उपेक्षा करना।


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उच्च न्यायालय ने तब फेडरेशन के संविधान में विभिन्न अवैध संशोधनों को रद्द कर दिया था और एक अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अलग कर दिया था और खेल संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए AKFI के संविधान में उचित संशोधन के बाद नए सिरे से चुनाव का निर्देश दिया था।यह दावा किया गया कि चुनावों को स्वयं फेडरेशन के कई निर्देशों के विपरीत माना जा रहा है, जिसमें संबद्ध सदस्य राज्य संघों को निर्देशित किया गया था कि वे खेल संहिता के अनुरूप होने के लिए अपने गठन में संशोधन करें।


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याचिका में कहा गया है कि 16 अगस्त को, एकेएफआई ने प्रशासक के माध्यम से, निर्वाचक मंडल के मसौदे को अधिसूचित किया था, जिसमें वही व्यक्ति था जिसका चुनाव खेल संहिता के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया आयोजित किया गया था और जिसका चुनाव सितंबर 2018 में निर्वाचक मंडल में शामिल था। केवल पहले चुनाव के लिए अनुमति दी गई थी।यह दावा किया कि आगामी चुनावों को खेल संहिता के सीधे उल्लंघन में आधारहीन और निरर्थक माना जाएगा।

कब्बडी एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने इस निर्णय पर सभी कब्बडी खिलाड़ियों और प्रेमी को यह बताया कि AKFI चुनाव कर के काला सम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, परन्तु सचाई को आप छिपा नही सकते हैं, और मंगलवार को दिल्ली ऊच्च न्यायालय के न्यायधीश ने ऊजागर कर दिया।।


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इसके साथ ही शैलेश कुमार जी ने पटना उच्च न्यायालय में अपने द्वारा दायक याचिका पर फैसला के ईन्तजार मे है जिससे बिहार मे भी बीस वर्षो से चल रहे काला सम्राज्य का पतन हो और नया संविधान बनाकर पुन:स्वच्छ खेल बिहार मैदान मे हो, सघ के सचिव मुकेश कुमार जी, संयुक्त सचिव संतोष कुमार जी, ऐशियन गोल्ड मेडलिस्ट स्मिता कुमारी जी ने भी दिल्ली ऊच्च न्यायालय के निर्णय को स्वागत किया।।

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