Home Bihar नालंदा के सचिव के काम पर बीसीए लोकपाल ने लगाया रोक,अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

नालंदा के सचिव के काम पर बीसीए लोकपाल ने लगाया रोक,अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

by Khelbihar.com

नालंदा: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ नालंदा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई कमिटी के गठन के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नालंदा का विवाद लागतार देखने को मिल रहा हैं। कभी चुनाव को लेकर कभी पदाधिकारियों के काम को लेकर।

30 मार्च 2024 को एक मामले की सुनवाई करते हुए बीसीए के लोकपाल नवल किशोर सिंह ने नालंदा के सचिव को कन्फिलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का दोषी माना है। उन्होंने अगला सक्ष्य साबित करने के लिए 21 अप्रैल को कहा है।

ऑडर की कॉपी के अनुसार नालंदा जिला के साहिल राज, पीयूष रंजन कुमार और विजय कुमार के याचिका पर बीसीए के लोकपाल नवल किशोर सिंह ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील सुमित सिंह ने अपना पक्ष रखा।

BCA लोकपाल का ऑडर

याचिकाकर्ता के वकील सुमित कुमार ने प्रस्तुत किया कि सैयद मोहम्मद जावेद इकबाल (प्रतिवादी संख्या 7) ने आज भी जवाब दाखिल नहीं किया है और बीसीए के वकील प्रशांत सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि वह सैयद द्वारा दायर जवाब के बाद ही जवाब दाखिल कर पाएंगे। मोहम्मद जावेद इकबाल से इसको लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हज से लौटने के बाद वह बीमार पिता की सेवा में व्यस्त थे और इसलिए वह किसी वकील से संपर्क नहीं कर सके और न ही उन्होंने जवाब दाखिल किया और इसलिए, उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अगली डेट दी जाए।

इसपर लोकपाल ने कहा कि इस मामले को देखते हुए लग रहा है कि सचिव मोहम्मद जावेद इकबाल किसी न किसी आधार पर इस मामले में अगली डेट लेने के इच्छूक है ताकि उन्हें तब नालंदा जिला क्रिकेट एसोसिएशन चलाने की अनुमति दी सके। खासकर तब जब वह खुद स्वीकार कर चुके हैं कि एस.एम.शमशुल हक को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

जिन्होंने चुनाव  का संचालन किया था और अपने बेटे को नालंदा जिला क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया था। यह मामला कंफिलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नालंदा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव की नियुक्ति में अवैध प्रक्रिया अपनाई गई है।

बीसीए लोकपाल ने अगली सुनवाई तक नालंदा जिला क्रिकेट संघ के सचिव के कामों पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई में उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। तबतक के लिए उन्हें संघ के कोई काम नहीं करने होंगे। इस मामले की सुनवाई ऑनलाइन मोड के माध्यम से 21 अप्रैल को शाम 6 बजे तय किया गया है।

 

Related Articles

error: Content is protected !!