Home Bihar पर्यवेक्षक की प्रत्याशा में चुनाव पदाधिकारी ने अगले आदेश तक स्थगित किया है बीसीए उपचुनाव :- कृष्णा पटेल

पर्यवेक्षक की प्रत्याशा में चुनाव पदाधिकारी ने अगले आदेश तक स्थगित किया है बीसीए उपचुनाव :- कृष्णा पटेल

by Khelbihar.com

पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया कमेटी के चेयरमैन कृष्णा पटेल ने बीसीए उपचुनाव में उत्पन्न स्थिति और माननीय चुनाव पदाधिकारी रिटायर्ड आईएएस श्री हेमचंद्र सिरोही द्वारा जारी पत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता ओमप्रकाश तिवारी द्वारा दायर याचिकाnfl shop coupon code cheap human hair lace front wigs cowboys jersey best sex toy store nike air max for sale new nfl uniforms 2022 adidas online nike air jordan 4 retro custom jerseys online honey blonde wig cheap nfl jerseys custom wigs cheap nfl jersey cowboys jerseys new nike air max संख्या 1020/2023 के आलोक में दिनांक 25/04/2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मद्य-निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 8 जून 2023 को जारी पत्रांक संख्या 425 एवं दिनांक 9 जून 2023 के पत्रांक संख्या 426 और श्रीमान जिलाधिकारी पटना द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2023 को जारी पत्रांक संख्या 9573 में बीसीए उपचुनाव में तीन पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर चल रही इस चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त करने को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त करने का जिक्र है और याचिकाकर्ता का मामला इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

जिसके मद्देनजर पूरी संवैधानिक तरीके से इस चुनाव को संपन्न करा रहे बीसीए के मुख्य चुनाव पदाधिकारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री हेमचंद सिरोही जी ने आज पत्र जारी कर कहा कि उप चुनाव प्रक्रिया प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही एवं नामांकन पत्र दाखिल करने के आखरी दिन 27 जुलाई 2023 को प्राप्त हुए और आज 28 जुलाई 2023 को सुबह 11:00 बजे से जांच की प्रक्रिया शुरू हुई।लेकिन चुकी इस उपचुनाव विधेयक की अगली प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन और मतदान आदि की आवश्यकता होगी।

इसलिए सक्षम अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी किए बिना उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन , मतदान, डाले गए वोटों की गिनती, परिणाम की घोषणा और प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया जा सकता।इसलिए जब तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती या माननीय न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उपचुनाव विधेयक अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में जारी होने वाले अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।

इसलिए अफवाह फैलाने वाले गिरोह के कथावाचकों, ठेकेदारों और झांसेबाज से सावधान रहें । क्योंकि आप सभी सम्मानित जिला संघ के पदाधिकारीगण खुद एक विद्वान व्यक्ति है और माननीय चुनाव पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ने व समझने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं।इसलिए खुद जानकार बनें और सतर्क रहें।

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