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Patna: सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली ग्रुप को लेकर सुनाए गए जजमेंट में आईसीसी के चैयरमैन शशांक मनोहर को लेकर बड़ी बात सामने आई है. आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा ने शशांक मनोहर को 36 लाख रुपये भुगतान किया जो कि घर खरीदने वाले लोगों के फंड का गलत इस्तेमाल करने की कैटेगरी में आता है.
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अनिल कुमार शर्मा ने फंड का गलत इस्तेमाल करते हुए 8.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया और मनोहर का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार हुआ है. कोर्ट ने रियल एस्टेट ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलो में ईडी की जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने डायरेक्टर्स को घोटाले में शामिल पाते हुए इसे फंड का गलत इस्तेमाल करार दिया है.
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कोर्ट ने पाया है कि डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ने मिलकर घर खरीदारों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है. मनोहर को भी इसी पैसे में से 36 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. पेशे से वकीत शशांक मनोहर ने कहा है कि वह एक मामले में आम्रपाली ग्रुप की ओर से पटना हाईकोर्ट में पेश हुए थे. इसके अलावा शशांक मनोहर ने आम्रपाली ग्रुप से अपना कोई और संबंध होने से इंकार किया है.
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जजमेंट के मुताबिक मनोहर को ये राशि सीधे अनिल शर्मा की देखरेख में दी गई है. कोर्ट के जजमेंट में मनोहर का नाम दो बार शुमार हुआ है, पहला तो उन लोगों में जिन्हें सीधे तौर पर फंड दिया गया है, दूसरा उन लोगों की सूचि में जिन्हें अनिल शर्मा द्वारा सीधे तौर पर भुगतान किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप पर कार्रवाई करते हुए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. अब राज्य द्वारा संचालित की जाने वाली नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोपरेशन लिमिटिड ग्रुप से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट पूरे करेगी.