Home Bihar 12 फरवरी की बैठक असंवैधानिक, इस बैठक में भाग लेना संघ विरोधी कार्य :- अमित कुमार

12 फरवरी की बैठक असंवैधानिक, इस बैठक में भाग लेना संघ विरोधी कार्य :- अमित कुमार

by Khelbihar.com

१. 12 फरवरी की बैठक असंवैधानिक :- बीसीए सचिव

२. असंवैधानिक बैठक में भाग लेना संघ विरोधी कार्य :- अमित कुमार

पटना। बिहार क्रिकेट संघ कि एक विशेष आम सभा जिला संघों कि मांग और शिकायत पर 4 फरवरी 2023 को नालंदा के होटल महाविहार में आहूत हुई थी जिसका संचालन और संबोधन वेबीनार के माध्यम से बीसीए के मानद सचिव अमित कुमार और जिला संघ के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जयसवाल ने किया जिसमें कुल 23 जिला संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था और सम्मति से सदन के सदस्यों ने बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के सभी प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगाते हुए संजय सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर अध्यक्ष के कार्यों पर जांच करने का निर्णय लिया है ।

इसके बावजूद बीसीए अध्यक्ष द्वारा 12 फरवरी 2023 को सिवान में एक विशेष आम सभा की बैठक आहूत की गई है।

इस बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए बिहार क्रिकेट संघ के सचिव अमित कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि बीसीए के एथिक्स ऑफिसर सह लोकपाल रिटायर्ड जिला न्यायाधीश श्री राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश व 4 फरवरी 2023 को जिला संघों की मांग और शिकायत पर आहूत विशेष आम सभा की बैठक में लिए गए निर्णय की अवहेलना कर अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की बैठक बुलाना/ करना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ऐसे गैर-संवैधानिक बैठक में भाग लेने वाले जिला संघ विधि सम्मत कार्रवाई के हकदार होंगे।

क्योंकि बीसीए के अन्य पदाधिकारियों उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी, खिलाड़ी प्रतिनिधि लवली राज और विकास कुमार रानू पर कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट का मामला दर्ज है जिस पर बीसीए के एथिक्स ऑफिसर सह लोकपाल ने दिनांक : 23 जनवरी 2023 को वाद संख्या -E.O. Case No-1 of 2023 में पारित आदेश में कार्य पर रोक लगाते हुए ,श्रीमती प्रिया कुमारी ,संयुक्त सचिव (कार्य पर रोक ) द्वारा दिनांक : 29 .01 .2023 को सिवान में आहूत विशेष आम सभा के बैठक पर भी रोक लगा दिया गया है। जबकि बीसीए से जुड़े कई अन्य लोगों पर राजधानी पटना के कोतवाली थाना में जाली दस्तावेज बनाने ,फर्जी कार्य, चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोप में धारा – 420 ,120 B , 468 एवं 471 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है।

बीसीए संविधान के उक्त वर्णित धाराओं के प्रावधानों के अनुसार केवल मानद सचिव को ही विशेष आम सभा बुलाने का अधिकार है।जबकि विशेष परिस्थिति में वर्णित धाराओं के तहत कम से कम 13 जिला संघ एकजुट होकर विशेष आम सभा करने का अधिकार रखते हैं जो दिनांक 4 फरवरी 2023 को नालंदा के महाविहार होटल में कुल 17 जिला संघों (पूर्ण सदस्यों ) के विशेष मांग और शिकायत पर मानद सचिव ,बिहार क्रिकेट एसोसिएसन द्वारा आहूत बैठक में पारित आदेश में श्री राकेश कुमार तिवारी , अध्यक्ष , बिहार क्रिकेट एसोसिएसन के कार्य एवं किसी भी सभा की अध्यक्षता करने पर रोक लगाते हुए उनके द्वारा किये गए भ्रष्टाचार के जाँच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

इस बैठक में शारीरिक रूप से कुल 18 जिला संघ ने भाग लिया जबकि कई जिला संघ वेबीनार के माध्यम से जुड़ कर इस बैठक में भाग लिया और सर्वसम्मति से उक्त निर्णय को कुल 23 जिला संघ ने पारित किया।
बीसीए सचिव अमित कुमार ने आगे कहा कि अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी (कार्य पर रोक ) के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक : 09 .08 .2018 का अवमानना कर बिहार क्रिकेट एसोसिएसन के संविधान में संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अनुमोदित कराने का असफल फर्जी प्रयास किया गया था ।

जब मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायलय में इसके विरुद्ध आइए दायर किया गया तो अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी (कार्य पर रोक ) द्वारा अपना आइए वापस ले लिया गया।
ज्ञातव्य हो कि बीसीए अध्यक्ष (कार्य पर रोक ) के द्वारा फर्जी तरीके से निबंधन विभाग को धोखा देकर जिस संविधान में संशोधन कराया गया है जिसमे जिला संघों का अस्तित्व खतरे में डालकर नया व्यक्ति /एकेडमी को वोटिंग का अधिकार देने का प्रावधान है को पुनः वेबसाइट पर प्रकाशित कर उस पर जिला संघों से सुझाव मांग कर दिनांक : 29 .01 .2023 को अवैध विशेष आम सभा कि बैंठक जिसपर एथिक्स ऑफिसर सह लोकपाल द्वारा रोक लगा दी गई है पुनः उसी एजेंडा के साथ गैर क़ानूनी ढंग से दिनांक : 12 फरवरी 2023 को सिवान में किया जा रहा है।

विदित हो कि फर्जी संविधान संशोधन के विरुद्ध निबंधन विभाग के आदेश पर जिला पदाधिकारी पटना द्वारा जाँच कमिटी गठित कर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

अतः सभी जिला संघों से अनुरोध है कि दिनांक : 12 फरवरी 2023 को श्री राकेश कुमार तिवारी , अध्यक्ष , बिहार क्रिकेट एसोसिएसन (कार्य पर रोक ) द्वारा आहूत अनाधिकार ,अवैध विशेष आम सभा के बैठक में भाग न लें ।
अगर कोई जिला संघ (पूर्ण सदस्य ) उक्त मीटिंग में भाग लेते हैं तो संविधान के वर्णित धारा 5 (a ) (iv ) (vii) के तहत विधि सम्मत करवाई का हक़दार होंगे ।उक्त आशय की जानकारी बीसीए प्रवक्ता कृष्णा पटेल ने दी है।

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