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दिल्ली।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बड़ी राहत देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
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बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर शर्मा द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की बोली लगाना संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अपनी याचिका में इसे गैरकानूनी बताया था और इसे रोकने की मांग की थी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले से सुधीर शर्मा को झटका लगा है। सुधीर ने अपनी याचिका में सरकार से ‘अंतर्राष्ट्रीय मानव नीलामी’ से संबंधित मामले को देखने के लिए कहा था। उनका मानना है कि इस तरह खुली बोली (नीलामी) के माध्यम से खिलाड़ियों की बिक्री से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। इसे रोका जाना चाहिए।
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सुधीर ने कहा, ‘इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) कानून के खिलाफ जाकर मानव नीलामी का आयोजन कर रहा है, जो कानूनी व्यवस्था का मजाक है और नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए समानता के अधिकार के गंभीर मुद्दे को प्रभावित करता है।’ हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुधीर शर्मा याचिका खारिज होने के बाद अब अगला कदम क्या उठाते हैं।
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